अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपनी गाड़ी ऐसे ही पार्क कर देते हैं, तो अब सचेत जाएं। सरकार अब ऐसे वाहन मालिकों पर कड़ी सख्ताई बरतने की तैयारी कर रही है। यहां तक कि आपके वाहन की नीलामी भी हो सकती है।
अवैध पार्किंग पर नकेल
केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध तरीके से गाड़ी पार्क करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को अधिसूचित किया है। जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्गों पर अनाधिकृत रूप से गाड़ी पार्क करने वालों पर नकेल कसेगी।
हो सकती है वाहन की नीलामी
एनएचएआई न केवल ऐसा करने वालों से जुर्माना वसूलेगा, बल्कि उनके वाहनों को जब्त करने का भी अधिकार होगा। वहीं उल्लंघऩ करन वाले अगर एक हफ्ते के अंदर जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उनके वाहन की नीलामी भी की जा सकती है। सरकार से अधिकार मिलने के बाद एनएचएआई को दूसरी अथॉरिटीज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
सरकार ने दीं ये शक्तियां
मौजूदा नियमों के तहत एनएचएआई के पास हाईवे या सर्विसलेन में अवैध तरीके से पार्क हुए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल एनएचएआई ऐसे वाहनों को केवल उठा कर साइड कर सकती है। लेकिन नए नोटिफिकेशन के तहत प्राधिकरण को फैसला लेने की शक्तियां दी गई हैं।
नहीं कर सकेंगे कब्जा
राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (जमीन एवं ट्रैफिक) अधिनियम 2002 की उपधारा 24 और 27 सभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को शक्ति देती है कि वे राजमार्ग के जमीन प्रबंधन और ट्रैफिक प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर फैसले ले सकते हैं। हालिया नोटिफिकेशन में नेशनल हाइवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन और नेशनल हाईवे विंग के पीडब्ल्यूडी के पास लैंड और ट्रैफिक प्रबंधन से जुड़े फैसले लैने का अधिकार होगा। इसके अलावा राजमार्ग की भूमि पर कब्जे की रोकथाम, अतिक्रमण करने वालों को हटाने और इसकी वसूली भी शामिल है। वहीं इस नई अधिसूचना के बारे में पुलिस और अन्य विभागों को भी सूचना दे दी गई है।