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क्या आप ड्राइविंग के दौरान करते हैं Google Maps का इस्तेमाल, तो कट सकता है 5000 रुपये तक का चालान!

Sat, 13 Feb 2021 03:28 PM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने या उसके इस्तेमाल पर पाबंदी है, क्योंकि इससे दुर्घटना होने का खतरा रहता है...
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Use of google map while car driving - फोटो : Agency (File Photo)
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विस्तार
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ड्राइविंग के दौरान गूगल मैप हमारा सबसे अच्छा नैविगेटर होता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी एप बेस्ड कैब एग्रीगेटर इंडस्ट्री पूरी तरह से गूगल मैप पर ही टिकी हुई है। आज गूगल मैप के सहारे कहीं भी फटाफट पहुंचा जा सकता है। किसी के घर पहुंचना हो तो मोबाइल पर लाइव लोकेशन मंगवा लो, आसानी से बिना किसी से रास्ता पूछे घर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ड्राइविंग के दौरान गूगल मैप का इस्तेमाल आपका चालान भी कटवा सकता है।

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नेविगेशन के फायदे

आमतौर पर लोग ड्राइविंग के दौरान गूगल मैप का नेविगेशन ऑन कर लेते हैं, इसका एक फायदा यह होता है कि आपको रूट के बारे में पता चल जाता है, तो वहीं अगर रूट में कोई जाम लगा है तो आपको पहले से पता चल जाता है और वक्त रहते आप वैकल्पिक रूट ले लेते हैं। लेकिन आपने अगर अपनी गाड़ी में डैश बोर्ड पर मोबाइल होल्डर नहीं लगवाया है तो तुरंत लगवा लें। ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है।

ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का प्रयोग गैर-कानूनी

हाल ही में राजधानी दिल्ली में एक शख्स गूगल मैप देखते-देखते कार ड्राइव कर रहा था, गलती उसकी यह थी कि उसकी गाड़ी के डैश बोर्ड पर मोबाइल होल्डर नहीं लगा था और वह हाथ में फोन लेकर ड्राइव कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने उस शख्स का चालान कर दिया। दिल्ली पुलिस का कहना था कि वह शख्स ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का प्रयोग कर रहा था, जो गैर-कानूनी है। हालांकि उस शख्स का तर्क था कि वह फोन पर किसी से बात नहीं कर रहा था, बल्कि उसने फोन में गूगल मैप ऑन कर रखा था और उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए फोन का प्रयोग कर रहा था, ताकि उसे बार-बार अड्रेस पूछने के लिए गाड़ी न रोकनी पड़े। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसकी ये दलील मानने से साफ मना कर दिया।
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मोटर व्हीकल एक्ट में चालान का प्रावधान

दिल्ली पुलिस ने चालान में जुर्म वाले कॉलम में लिखा 'use of handheld communication device while driving' यानी कि गाड़ी चलाते वक्त हाथ में फोन लेकर उसका इस्तेमाल करना। आरोपी शख्स ने अपनी गाड़ी में मोबाइल होल्डर नहीं लगा रखा था और हाथ में फोन लेकर गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहा था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने या उसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। वहीं हाथ में फोन पकड़ने से दुर्घटना होने का खतरा रहता है, तो इस मामले में भी उसी सेक्शन में चालान काटा गया है। पुलिस के मुताबिक लोग ड्राइविंग करते हुए फोन का स्पीकर ऑन करके या हैंड फ्री लगा बातें करते हैं, उसमें भी चालान काटने का प्रावधान है। पुलिस का कहना है कि वाहन चलाते वक्त ऐसा कोई भी जिससे ध्यान भंग होता है वह अपराध की श्रेणी में आता है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक इस श्रेणी में अपराध करने पर 1000-5000 रुपये तक का चालान काटने का प्रावधान है।
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