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अब फाइनेंसर के ई-मेल से पुष्टि होने के बाद हटेगा आरसी से हाइपोथिकेशन

Sat, 10 Apr 2021 01:41 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

वाहन मालिक को बेवजह फाइनेंसर के चक्कर काटना पड़ते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए फाइनेंसर को एनओसी लेटर व ई-मेल भी परिवहन विभाग को करना होगा।
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वाहन पंजीकरण व्यवस्था - फोटो : iStock
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विस्तार
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परिवहन विभाग द्वारा अकेले फॉर्म नंबर-35 के आधार पर वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड (आरसी) से फाइनेंसर का हाइपोथिकेशन नहीं हट सकेगा। वाहन खरीदार को इसके लिए फाइनेंसर से परिवहन विभाग को ई-मेल करवाना होगा। 
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पुष्टि होते ही संबंधित आरटीओ से वाहन मालिक को एनओसी व हाइपोथिकेशन हटा हुआ आरसी दे दिया जाएगा।
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ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन का कहना है कि इस व्यवस्था को जल्द लागू करेंगे। कई मौकों पर वाहन मालिक द्वारा लोन की सारी किश्तें ऑनलाइन चुकाने के बाद भी फाइनेंस कंपनी के दस्तावेजों में उसकी जानकारी अपडेट नहीं हो पाती। 

ऐसे में वाहन मालिक को बेवजह फाइनेंसर के चक्कर काटना पड़ते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए फाइनेंसर को एनओसी लेटर व ई-मेल भी परिवहन विभाग को करना होगा।
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