परिवहन विभाग द्वारा अकेले फॉर्म नंबर-35 के आधार पर वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड (आरसी) से फाइनेंसर का हाइपोथिकेशन नहीं हट सकेगा। वाहन खरीदार को इसके लिए फाइनेंसर से परिवहन विभाग को ई-मेल करवाना होगा।
पुष्टि होते ही संबंधित आरटीओ से वाहन मालिक को एनओसी व हाइपोथिकेशन हटा हुआ आरसी दे दिया जाएगा।