अगर आपने भी अपनी कार की नंबर प्लेट को हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट में नहीं बदलवाया है। तो जल्दी कीजिए दिल्ली की सड़कों पर अब आपका चालान काटा जा सकता है। दरअसल, अगर आप दिल्ली में अपनी कार या बाइक लेकर यात्रा कर रहे हैं और आपके वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा है तो, आपको 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं आपको 3 महीने की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
बता दें, दिल्ली परिवहन मंत्रालय के आदेशों के बाद हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने की घोषणा करीब एक माह पहले कर दी थी। और इसके लिए 13 अक्टूबर डेडलाइन रखी गई थी। परिवहन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक विभाग ने पुरानी गाड़ियों का जो आकलन किया है उसके अनुसार 40 लाख पुरानी गाड़ियां ऐसी हैं जिनपर नंबर प्लेट नहीं हैं।