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क्या प्राइवेट वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की आखिरी तारीख तय नहीं है? पढ़ें जवाब

Wed, 25 Nov 2020 11:40 AM IST
श्रीधर मिश्रा ऑटो डेस्क, अमर उजाला
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट - फोटो : social
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हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) को लेकर जारी भ्रम के बीच उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने कहा कि प्राइवेट वाहनों में एचएसआरपी लगवाने को लेकर कोई भी आखिरी तारीख तय नहीं की गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक विभाग ने अलग-अलग वाहनों, जैसे चार पहिया और दो पहिया वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने की समय सीमा तय कर रखी है। हालांकि, फिलहाल वाहन मालिकों को एचएसआरपी लगवाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना होगा। 

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एचएसआरपी की कीमतें तय नहीं

उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) की कीमतों को लेकर फैले भ्रम पर सरकारी सूत्रों ने कहा कि अभी विभाग ने एचएसआरपी लगवाने के लिए कोई भी कीमत तय नहीं की है। हालांकि, मौजूदा समय में वाहन मालिकों से उतना ही शुल्क लिया जा रहा है, जितना वाहन निर्माता नए वाहनों पर प्लेट लगाने का शुल्क लेते हैं। इसके अलावा एचएसआरपी के शुल्क का रसीद भी जारी किया जा रहा है।

भारी कॉमर्शियल वाहनों की बढ़ी समय सीमा

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) को लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। दरअसल यहां वाहन मालिक एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए व्यावसायिक वाहन पर अब 30 नवंबर की जगह 28 फरवरी 2021 तक एचएसआरपी लगवा सकते हैं। हालांकि, यह राहत केवल उन लोगों को मिलेगी, जिनके वाहन का वजन 8500 किलोग्राम या इससे अधिक होगा। हालांकि, 1 अप्रैल 2019 से पहले के हल्के व्यवसायिक वाहनों पर 30 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है।

दिल्ली में शुरू हुई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की ऑनलाइन बुकिंग

इससे पहले एक नवंबर से दिल्ली में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और कलर कोडेड स्टिकर की ऑनलाइन बुकिंग फिर से शुरू हो गई। दरअसल ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने नई बुकिंग पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब वाहन मालिकों को एचएसआरपी और कोडेड स्टिकर लगाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी एसएमएस के जरिए दी जा रही। इसके अलावा ग्राहकों को होम डिलीवरी का भी विकल्प दिया जा रहा है।
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एचएसआरपी के खोने या चोरी होने पर अब दर्ज करानी होगी FIR

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों के प्रमुख सचिवों, परिवहन आयुक्तों को एचएसआरपी को बदलने संबंधी नए नियमों की सूची भेजी है। इसके मुताबिक वाहनों में लगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अगर खो जाती है, चोरी हो जाती है या टूट जाती है, तो वाहन मालिक को एफआईआर दर्ज करानी होगी। इसके बाद एफआईआर की कॉपी को वाहन- 4 पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसके बाद नई एचएसआरपी लग पाएगी। इसके अलावा एचएसआरपी केवल परिवहन विभाग की तरफ से अधिकृत कंपनी या वाहन के डीलर्स ही लगा सकेंगे। 
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