पुलिस के नए नियम के मुताबिक, यदि कोई रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो पहली बार में उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी और गाड़ी के कागजात स्थानीय आरटीओ को भेज दिए जाएंगे। साथ ही ड्राइवर का लाइसेंस भी 3 से 6 महिने के लिए सस्पेंड किया जाएगा।
वहीं, अगर ड्राइवर दोबारा से रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हुए मिलता है, तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा । बता दें, अहमदाबाद जिला ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर (पश्चिम) संजय खराट ने बताया "इसके पहले अगर कोई नियम तोड़ता था तो उसे पांच बार माफी मिल जाती थी।
लेकिन, नए ट्रैफिक नियम के अनुसार दूसरी बार में ही नियम तोड़ने पर पकड़े जाते ही आपका लाइसेंस छिन। डीसीपी संजय खराट ने आगे कहा कि इस मुहिम के चलते अब तक सिर्फ एक दिन में 7 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं।