केन्द्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 139 के तहत इस संशोधन को पारित किया गया है।जिसे लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यानि अब आपके पास अगर गाड़ी से जुड़े कागजात की सिर्फ इलेक्ट्रिानिक कॉपी है तो आपको पहले की तरह किसी तरह का चालान नहीं भरना पड़ेगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि ट्रैफिक पुलिस या वर्दी में मौजूद कोई भी पुलिस अधिकारी आपसे कागजात मांगता है तो आप जरूरी नहीं कि आपको उसे कागजात ही दिखाने पड़े।
आप इलेक्ट्रानिक कॉपी भी दिखा सकते हैं।19 नवंबर को जारी इस नोटिफिकेशन से पुलिसकर्मी के शोषण का शिकार हो रहे आम आदमी अब बच सकेंगे।