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Uganda parliament passes bill banning lgbtq death penalty life imprisonment
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LGBTQ: इस अफ्रीकी देश में LGBTQ के खिलाफ बना कानून, समलैंगिक संबंध बनाने पर मिलेगी मौत की सजा!
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Wed, 22 Mar 2023 09:51 AM IST
सार
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युगांडा की संसद से पास होने के बाद अब इस बिल को राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति मुसेवेनी भी समलैंगिक संबंधों के विरोधी रहे हैं।
युगांडा की संसद ने पास किया विधेयक
- फोटो : सोशल मीडिया
अफ्रीकी देश युगांडा की संसद ने मंगलवार को एक विधेयक पास किया, जिसके तहत समलैंगिक पहचान को जाहिर करना अपराध घोषित कर दिया गया है। इस विधेयक में गंभीर समलैंगिकता के मामले में मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि 30 से ज्यादा अफ्रीकी देशों में, जिनमें अब युगांडा भी शामिल हो गया है, समलैंगिकता पर प्रतिबंध है।
क्या कहता है युगांडा का नया विधेयक
युगांडा के नए विधेयक के तहत समलैंगिकता को अपराध घोषित कर दिया गया है। इस विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उम्रकैद और मौत की सजा तय की गई है। जो लोग 18 साल से कम उम्र के लोगों के साथ समलैंगिक संबंध बनाने के दोषी पाए जाते हैं या फिर एचआईवी संक्रमित होने के बावजूद समलैंगिक संबंध बनाते हैं तो ऐसे लोगों को इस विधेयक में मौत की सजा देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं समान लिंग वाले लोगों की शादी के दोषी लोगों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है।
युगांडा की संसद से पास होने के बाद अब इस विधेयक को राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति मुसेवेनी भी समलैंगिक संबंधों के विरोधी रहे हैं। साल 2013 में भी युगांडा में समलैंगिक संबंधों के खिलाफ कानून बनाया गया था। हालांकि पश्चिमी देशों के विरोध और एक स्थानीय कोर्ट के इस पर रोक के बाद यह लागू नहीं हो सका था।
विधेयक पर लोगों ने जताई खुशी
युगांडा में समलैंगिकता के खिलाफ लाए गए विधेयक पर लोगों ने खुशी जताई है। पूर्वी अफ्रीकी देश रूढिवादी और धार्मिक तौर पर कट्टर माने जाते हैं। सांसद डेविड बहाती ने कहा कि इस विधेयक के कानून बनने से भगवान खुश होंगे और हमारे देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश की संप्रभुता से जुड़ा है।
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