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Russia: पुतिन के करीबी नेता मेदवेदेव ने ICC को दी धमकी, कहा- आसमान पर नजर रखें, मिसाइल हमला भी हो सकता है

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मॉस्को Published by: नितिन गौतम Updated Tue, 21 Mar 2023 12:13 PM IST
सार

दमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा कि अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत ने एक परमाणु शक्ति संपन्न ताकत के राष्ट्रपति पर ट्रायल चलाने का फैसला किया है, जबकि हम उसका हिस्सा भी नहीं हैं। 

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पुतिन के करीबी दमित्री मेदवेदेव - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी और रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दमित्री मेदवेदेव ने अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत के जजों को धमकाया है। मेदवेदेव ने कहा कि अपराध अदालत को रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बता दें कि यूक्रेन में युद्ध के चलते बड़ी संख्या में बच्चों के पलायन के लिए आईसीसी ने पुतिन को दोषी ठहराया है। 



दमित्री मेदवेदेव ने दी आईसीसी को धमकी
रूसी मीडिया के अनुसार, दमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा कि अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत ने एक परमाणु शक्ति संपन्न ताकत के राष्ट्रपति पर ट्रायल चलाने का फैसला किया है, जबकि हम उसका हिस्सा भी नहीं हैं। मेदवेदेव ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत के जजों को एक बड़ी परमाणु शक्ति के खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहिए। सभी लोग भगवान और मिसाइलों के प्रति जवाबदेय हैं।


ऐसा भी हो सकता है कि उत्तरी समुद्र से एक हाइपरसोनिक रूसी मिसाइल हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत पर गिर जाए। मेदवेदेव ने अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत के जजों को आसमान पर निगाह रखने की सलाह दी है। 

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आईसीसी ने जारी किया पुतिन के खिलाफ वारंट
मेदवेदेव ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह गिरफ्तारी वारंट रूसी राष्ट्रपति पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छोड़ने के लिए जारी किया गया है। हालांकि इस गिरफ्तारी वारंट पर रूसी सरकार ने कहा है कि वह आईसीसी के क्षेत्राधिकार को नहीं मानता। 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूक्रेन पर रूस के हमले के चलते यूक्रेन के 16,226 बच्चों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी पुतिन के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को सही ठहराया है।  

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