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अल-कादिर ट्रस्ट मामला: इमरान को भ्रष्टाचार रोधी कोर्ट से राहत, पांच लाख के मुचलके पर 19 जून तक की मिली जमानत

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 31 May 2023 09:01 PM IST
सार

खान तब इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत के समक्ष तब पेश हुए जब उच्च न्यायालय ने दिन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख की सुरक्षात्मक जमानत की अवधि तीन दिन के लिए बढ़ा दी और उन्हें इस अवधि के भीतर भ्रष्टाचार निरोधक अदालत से जमानत लेने का निर्देश दिया।

Pakistans accountability court gives Imran Khan bail until June 19 in Al Qadir corruption case
Pakistan- Imran Khan - फोटो : Agency (File Photo)

विस्तार
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पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 19 जून तक जमानत दे दी है। यह 50 अरब रुपये से ज्यादा का कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। 



खान तब इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत के समक्ष तब पेश हुए जब उच्च न्यायालय ने दिन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख की सुरक्षात्मक जमानत की अवधि तीन दिन के लिए बढ़ा दी और उन्हें इस अवधि के भीतर भ्रष्टाचार निरोधक अदालत से जमानत लेने का निर्देश दिया।


जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने सुनवाई की अध्यक्षता करते हुए खान को पांच लाख रुपये के मुचलके पर 19 जून तक जमानत दे दी। इससे पहले खान लाहौर से राजधानी पहुंचे और पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश हुए जहां न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रिफत इम्तियाज ने उन्हें जमानत के लिए भ्रष्टाचार रोधी अदालत जाने के निर्देश के साथ तीन दिन की सुरक्षात्मक जमानत दे दी।

अदालत ने इससे पहले 17 मई को उन्हें 31 मई तक जमानत दी थी। कथित भ्रष्टाचार के मामले में खान के वकील ख्वाजा हरिस अदालत में मौजूद थे जबकि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) का प्रतिनिधित्व अभियोजक मुअजफर अब्बासी ने किया, जिनके कारण खान को नौ मई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर में गिरफ्तार किया गया था।

क्रिकेटर से नेता बने खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे जिसमें 10 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों पीटीआई समर्थक सलाखों के पीछे हैं। उच्चतम न्यायालय ने दो दिन बाद पीटीआई प्रमुख को रिहा कर दिया था और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से जमानत लेने का निर्देश दिया था।

इस मौके पर मीडियाकर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में खान ने कहा कि शक्तिशाली प्रतिष्ठान देश चला रहा है। उन्होंने कहा, सरकार और प्रतिष्ठान एक ही चीज है, पीछे वाला चला रहा है।' उन्होंने कहा कि चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। खान पिछले साल अप्रैल में संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान में जल्द आम चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं।
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अपने वफादारों के पार्टी छोड़ने के बारे में पूछे जाने पर खान ने कहा, यह ब्लैकमेल करने का प्रयास है। उन्होंने इस धारणा को भी खारिज कर दिया कि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के साथ उनके मतभेद हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने से पहले अल्वी खान की पीटीआई के वरिष्ठ सदस्य थे।

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