ऑनलाइन पेमेंट गलत होने पर ऐसे मिलेगा रिफंड, जानिए क्या करना है अगर आपने किसी गलत व्यक्ति को ऑनलाइन पैसा भेज दिया है और आप अपना पैसा वापस चाहते हैं अब आपको लग रहा है कि आपका पैसा वापस नहीं आएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपने गलती से किसी और नंबर्स या अकाउंट पर पैसे भेज दिए हैं, तो 48 घंटे के भीतर अपने पैसे वापस ले सकते हैं इसके लिए आपको एक कॉल करने की जरुरत होगी, लेकिन 3 दिन के अंदर करनी होगी आरबीआई के गाइडलाइन के मुताबिक, अगर गलती से गलत अकाउंट में पैसे चल गए हैं तो 48 घंटे के भीतर रिफंड ले सकेत हैं आपको सबसे पहले 18001201740 पर कॉल करके मामले की शिकायत दर्ज करनी होगी इसके बाद रिलेटेड बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना होगा और उस फॉर्म में पूरी जानकारी देनी होगा अगर इस संबंध में बैंक मना कर देता है तो आप इसकी शिकायत https://rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=159 पर जाकर कर सकते हैं आरबीआई की सख्त गाइडलाइन है कि अगर किसी व्यक्ति का पैसा किसी गलत अकाउंट में चला गया है तो आप अपना पैसा ले सकते हैं Utility News