ऑनलाइन पेमेंट गलत होने पर ऐसे मिलेगा रिफंड, जानिए क्या करना है

अमर उजाला

Wed, 13 December 2023

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अगर आपने किसी गलत व्यक्ति को ऑनलाइन पैसा भेज दिया है और आप अपना पैसा वापस चाहते हैं 
 

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अब आपको लग रहा है कि आपका पैसा वापस नहीं आएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है
 

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अगर आपने गलती से किसी और नंबर्स या अकाउंट पर पैसे भेज दिए हैं, तो 48 घंटे के भीतर अपने पैसे वापस ले सकते हैं
 

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इसके लिए आपको एक कॉल करने की जरुरत होगी, लेकिन 3 दिन के अंदर करनी होगी
 

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आरबीआई के गाइडलाइन के मुताबिक, अगर गलती से गलत अकाउंट में पैसे चल गए हैं तो 48 घंटे के भीतर रिफंड ले सकेत हैं
 

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आपको सबसे पहले 18001201740 पर कॉल करके मामले की शिकायत दर्ज करनी होगी
 

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इसके बाद रिलेटेड बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना होगा और उस फॉर्म में पूरी जानकारी देनी होगा
 

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अगर इस संबंध में बैंक मना कर देता है तो आप इसकी शिकायत https://rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=159 पर जाकर कर सकते हैं
 

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आरबीआई की सख्त गाइडलाइन है कि अगर किसी व्यक्ति का पैसा किसी गलत अकाउंट में चला गया है तो आप अपना पैसा ले सकते हैं

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