अमर उजाला
Wed, 12 April 2023
नियमों के तहत मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसा निकालना गैरकानूनी है
नॉमिनी भी बिना बैंक को सूचना दिए मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसा निकालता है, तो ये भी गलत है
मृत व्यक्ति के एटीएम से पैसे तब निकाले जा सकते हैं, जब सारी संपत्ति आपके नाम ट्रांसफर हो जाए
अगर किसी खाते में एक से ज्यादा नॉमिनी हैं, तो बैंक को सहमति पत्र दिखाना होता है
इसके बाद ही आप मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं
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