बैंकों में पड़े लावारिस हजारों करोड़ रुपये पर किसका होता है हक?
अमर उजाला
Thu, 31 August 2023
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रिजर्व बैंक के मुताबिक देश के बैंकों में करीब 35 हजार करोड़ रुपये ऐसे हैं, जिनको अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है
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बीते दस सालों में अलग-अलग बैंक अकाउंट में पड़े इन पैसों में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन लावारिस पैसों पर किसका हक होता है?
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आरबीआई के मुताबिक इन पैसों पर पहला हक खाताधारक के परिवार का होता है। परिवार के न होने पर करीबी रिश्तेदार भी इन पैसों पर अपना हक जता सकते हैं
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अगर इन पैसों को दस सालों से ज्यादा समय तक कोई क्लेम नहीं करता, तो इसको डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में जमा कर दिया जाता है
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इसके बाद भी अगर पैसों को कोई क्लेम करता है, तो जांच के बाद उसे पैसे दे दिए जाते हैं
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