बैंकों में आज भी हजारों करोड़ रुपये ऐसे पड़े हैं जिनको अभी तक क्लेम नहीं किया गया है। ऐसे कई बैंक अकाउंट हैं, जिनमें पड़े पैसों पर कोई ट्रैंजैक्शन नहीं हुई है
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आरबीआई के मुताबिक इन पैसों पर पहला हक खाताधारक के परिवार का होता है
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अगर परिवार नहीं है तो करीबी रिश्तेदार इन पैसों को क्लेम कर सकते हैं
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अगर दस सालों से ज्यादा समय तक इन पैसों को कोई क्लेम नहीं करता है। इस स्थिति में पैसों को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में जमा कर दिया जाता है
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अगर इसके बाद भी पैसों पर कोई क्लेम करता है, तो जांच के बाद पैसों को दे दिया जाता है
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कितने घंटे ट्रेन लेट होने पर रिफंड किया जा सकता है क्लेम?