अमर उजाला
Tue, 11 June 2024
कंपनी में काम करने वाले लोगों का पीएफ काटा जाता है, लेकिन पीएफ खाताधारक की मृत्यु हो जाए तो फिर ये पैसा किसे मिलता है? चलिए जानते हैं इस बारे में...
अगर पीएफ खाताधारक की किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो फिर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक खाते की पूरी राशि नॉमिनी को सौंप दी जाती है
नॉमिनी को खाताधारक की पूरी जानकारी के साथ फॉर्म 20 भरकर जमा करवाना होता है
इस भरे हुए फॉर्म के साथ नॉमिनी को डेथ सर्टिफिकेट, खाताधारक की पासबुक जैसे जरूर दस्तावेज लगाने होते हैं
इसके बाद जब क्लेम सेटल हो जाता है तो पीएफ खाताधारक के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं
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