यूपीआई से गलत खाते में पैसे ट्रांसफर होने पर क्या करें?
अमर उजाला
Wed, 7 May 2025
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आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपने यूपीआई से गलत खाते में पैसों को ट्रांसफर किया है तो वे पैसे 48 घंटे के भीतर आपके खाते में रिफंड हो सकते हैं
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गलत खाते में पैसे ट्रांसफर होने पर सबसे पहले आपको उस व्यक्ति से संपर्क करना है, जिसके खाते में आपने गलती से पैसे ट्रांसफर किए हैं
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अगर व्यक्ति पैसे देने से मना करता है तो आप अपने बैंक में इसको लेकर संपर्क कर सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करके इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं
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आपके पास NPCI के पोर्टल पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराने का विकल्प है। इसके अलावा आप आरबीआई की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं
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शिकायत दर्ज कराने के बाद मामले की जांच की जाएगी। जांच के बाद आपके पैसों को रिफंड किया जाएगा
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