अमर उजाला
Fri, 15 September 2023
अगर आपके पास भी कटे-फटे नोट हैं, तो आप इन्हें बदलवा सकते हैं
ध्यान दें कि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक, कोई भी बैंक आपके कटे-फटे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता
अगर कोई बैंक आपके कटे-फटे नोट बदलने से मना करता है, तो आप उसकी शिकायत आरबीआई में कर सकते हैं
इसके लिए आपको बैंक के करेंसी टेस्ट ब्रांच में जाना होता है और यहां जाकर संबंधित अधिकारी से मिले
इन कटे-फटे नोटो की रिफंड वैल्यू आरबीआई द्वारा तय की गई है
ऐसे में बैंक आपको आरबीआई के तय नियमों के मुताबिक पैसे देता है
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