दिल्ली मेट्रो के अंदर दिवारों पर लिखने पर कितना जुर्माना लगता है?

अमर उजाला

Fri, 25 April 2025

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दिल्ली मेट्रो देश की राजधानी में लाखों लोगों के लिए सबसे प्रमुख परिवहन साधन है
 

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दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के दिल्ली मेट्रो रेलवे अधिनियम, 2002 के तहत यात्रियों को सख्त नियमों का पालन करना होता है

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इसी कड़ी में अक्सर कुछ लोग मेट्रो की दीवारों पर कुछ भी लिख देते हैं, जो की कानूनी जुर्म है

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मेट्रो की दीवारों, बोगी, या सवारी डिब्बे पर लिखना या कुछ चिपकाना धारा 62 के तहत अपराध है

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ऐसा करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, और दोषी को मेट्रो से बाहर भी किया जा सकता है

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साथ ही मेट्रो के अंदर उपद्रव करने पर भी 200 रुपये का जुर्माना और टिकट जब्ती के साथ मेट्रो से निष्कासन हो सकता है

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