दिल्ली मेट्रो के अंदर दिवारों पर लिखने पर कितना जुर्माना लगता है? दिल्ली मेट्रो देश की राजधानी में लाखों लोगों के लिए सबसे प्रमुख परिवहन साधन है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के दिल्ली मेट्रो रेलवे अधिनियम, 2002 के तहत यात्रियों को सख्त नियमों का पालन करना होता है इसी कड़ी में अक्सर कुछ लोग मेट्रो की दीवारों पर कुछ भी लिख देते हैं, जो की कानूनी जुर्म है मेट्रो की दीवारों, बोगी, या सवारी डिब्बे पर लिखना या कुछ चिपकाना धारा 62 के तहत अपराध है ऐसा करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, और दोषी को मेट्रो से बाहर भी किया जा सकता है साथ ही मेट्रो के अंदर उपद्रव करने पर भी 200 रुपये का जुर्माना और टिकट जब्ती के साथ मेट्रो से निष्कासन हो सकता है Utility News