शादी करने के लिए मिलेंगे 51 हजार रुपये, जानिए क्या है स्कीम की पात्रता मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार शादी करने के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो पात्र परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए अगर आप अनुसूचित जाति या ओबीसी परिवार से हैं तो योजना का लाभ लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा स्कीम का लाभ लेने के लिए दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 साल और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल होनी जरूरी है अगर आप पात्रता की इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं यूटिलिटी न्यूज