लोन लेने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो बैंक किससे वसूलेगा कर्ज? लोन लेने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बैंक को-एप्लिकेंट से संपर्क करेगा अगर को-एप्लिकेंट संबंधित व्यक्ति का लोन नहीं दे सकता है तो इस स्थिति में बैंक गारंटर से कॉन्टैक्ट करता है अगर गारंटर भी लोन देने में सक्षम नहीं है तो इस स्थिति में बैंक मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी से लोन की अदायगी करने के लिए कहता है अगर को एप्लीकेंट, गारंटर और कानूनी उत्तराधिकारी में से कोई भी लोन नहीं दे सकता है इस स्थिति में बैंक मृत व्यक्ति की संपत्ति सीज कर लेता है। इसके बाद मृत व्यक्ति की संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूली करने का उसके पास अधिकार होता है यूटिलिटी न्यूज