आज हम आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बताने जा रहे हैं
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केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत बीमाधारक की किसी दुर्घटना में मृत्यु या विकलांग होने पर क्लेम देती है। इसके लिए उसको 20 रुपये का प्रीमियम भरना पड़ता है
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अगर बीमाधारक की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में उसके द्वारा तय किए गए नॉमिनी को दो लाख रुपये दिए जाते हैं
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अगर बीमाधारक किसी दुर्घटना में आंशिक रुप से विकलांग होता है तो इस स्थिति में उसको 1 लाख रुपये दिए जाते हैं
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वहीं अगर बीमाधारक किसी दुर्घटना में पूर्ण रूप से विकलांग होता है तो उसको दो लाख रुपये दिए जाते हैं