कुत्ते ने काटा तो मिलेंगे 20 हजार रुपये कुछ दिनों पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कुत्ते के काटने के अधिकांश मामलों को देखते हुए एक अहम फैसला सुनाया था फैसले में कोर्ट ने कहा था कि राज्य में अगर किसी व्यक्ति को आवारा कुत्ते काटते हैं, तो सरकार को उस व्यक्ति को मुआवजा देना होगा कोर्ट के आदेश में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि कुत्ते के काटने के बाद पीड़ित को प्रति दांत दस हजार रुपये देने होंगे वहीं अगर कुत्ते के काटने के बाद पीड़ित को घाव होता है ऐसे में उसको 20 हजार रुपये का मुआवजा देना होगा। इसको लेकर कोर्ट ने गाइडलाइन बनाने का भी निर्देश दिया था यूटिलिटी न्यूज