ट्रेन में इन चीजों को साथ लेकर सफर करने पर हो सकती है जेल

अमर उजाला

Sat, 15 June 2024

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अगर आप ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीजों को भूलकर भी साथ लेकर सफर नहीं करना चाहिए

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आप ट्रेन में सफर करते समय गैस सिलेंडर, स्टोव, ज्वलनशील पदार्थ जैसे कैमिकल, पटाखे, तेजाब...

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आदि चीजों को साथ लेकर सफर नहीं कर सकते हैं 

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अगर आप इन प्रतिबंधित वस्तुओं को साथ लेकर सफर करते हैं तो रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है 

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इस धारा के अंतर्गत आपको दस हजार रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या फिर दोनों हो सकता है

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