नहीं कराया पैन-आधार लिंक, तो होंगे ये नुकसान

अमर उजाला

Fri, 30 June 2023

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30 जून आखिरी तारीख है, अगर आप आज पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा

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ऐसे में आप बैंक में खाता नहीं खुलवा पाएंगे

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म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में निवेश जैसे काम नहीं कर पाएंगे
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वित्तीय लेन देन करने में खासी दिक्कतें आ सकती हैं

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पैन कार्ड के निष्क्रिय होने पर लोन नहीं ले पाएंगे

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इसलिए इन सब दिक्कतों से बचने के लिए आप आज ही इस लिंक incometax.gov.in के जरिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लें
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