जानिए कैसे करें पैन को आधार कार्ड से लिंक?

अमर उजाला

Fri, 16 June 2023

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इसके लिए आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको लिंक आधार के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है 

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इसके बाद आपको पैन और आधार नंबर दर्ज करना है। नेक्स्ट स्टेप पर वैलिडेट के विकल्प का चयन करें। अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ

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इस स्थिति में आपको Continue To Pay Through E-Pay Tax के विकल्प का चयन करना है

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इसके बाद आपको अपना पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करना है। नेक्स्ट स्टेप पर आपको मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करना है

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ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद आपको e-Pay Tax पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां आपको इनकम टैक्स में प्रोसीड के विकल्प का चयन करना है

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असेसमेंट ईयर में 2023-24 का चुनाव करें और Type Of Payment में Other Receipt (500) को सेलेक्ट करके 1 हजार रुपये की पेमेंट करनी है

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पमेंट करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा

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