31 मार्च से पहले नहीं किया यह काम, तो निष्क्रिय हो जाएगा आपका पैन कार्ड अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द इस काम को कर लेना चाहिए अगर आप इस काम को 31 मार्च 2023 से पहले नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा अगर आप पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं। इस स्थिति में इनकम टैक्स की धारा 272B के अंतर्गत... दस हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया काफी आसान है इसके लिए आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है यूटिलिटी न्यूज