31 मार्च से पहले नहीं किया यह काम, तो निष्क्रिय हो जाएगा आपका पैन कार्ड

अमर उजाला

Mon, 20 March 2023

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अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द इस काम को कर लेना चाहिए

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अगर आप इस काम को 31 मार्च 2023 से पहले नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा

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अगर आप पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं। इस स्थिति में इनकम टैक्स की धारा 272B के अंतर्गत...

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दस हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया काफी आसान है

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इसके लिए आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है

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