1 अप्रैल से बदलने जा रहे टैक्स से जुड़े ये नियम 1 अप्रैल से नए टैक्स स्लैब से जुड़े नियमों के लागू होने के बाद आपको 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा इस वित्त वर्ष से टैक्स छूट सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा नई आयकर व्यवस्था डिफॉल्ट रूप से लागू होगी अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। ऐसे में यह खबर खास आपके लिए है अब डेब्ट म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट और इंडेक्सेशन के फायदे खत्म कर दिए गए हैं ऐसे में अब डेब्ट म्यूचुअल फंड पर भी एफडी की तरह ही टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा यूटिलिटी न्यूज