अंजान लोगों को दे रहे हैं लिफ्ट, तो पुलिस काट सकती है चालान मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 के अंतर्गत अगर आप किसी अंजान व्यक्ति को अपनी गाड़ी पर लिफ्ट दे रहे हैं ऐसे में ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर आपका 2 हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत अंजान लोगों को लिफ्ट देना गैरकानूनी है नियमों के अंतर्गत केवल कमर्शियल गाड़ियों के पास यह परमिट होता है कि वह दूसरे लोगों को कमर्शियल परपज से सफर करा सकें निजी वाहन का इस्तेमाल कमर्शियल कारणों के लिए नहीं किया जा सकता है यूटिलिटी न्यूज