अंजान लोगों को दे रहे हैं लिफ्ट, तो पुलिस काट सकती है चालान

अमर उजाला

Sun, 19 March 2023

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मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 के अंतर्गत अगर आप किसी अंजान व्यक्ति को अपनी गाड़ी पर लिफ्ट दे रहे हैं 

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ऐसे में ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर आपका 2 हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है

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ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत अंजान लोगों को लिफ्ट देना गैरकानूनी है

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नियमों के अंतर्गत केवल कमर्शियल गाड़ियों के पास यह परमिट होता है कि वह दूसरे लोगों को कमर्शियल परपज से सफर करा सकें

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निजी वाहन का इस्तेमाल कमर्शियल कारणों के लिए नहीं किया जा सकता है

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