अगर आज नहीं दाखिल किया आईटीआर, तो इतना भरना होगा जुर्माना आज 31 जुलाई को अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। ऐसे में इसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ेगा अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करते हैं। ऐसे में अगर आपकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है। इस स्थिति में आपको 1 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा वहीं जिनकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है। उनको पांच हजार रुपये लेट फीस के रूप में भरना होगा वहीं अगर करदाता 31 दिसंबर तक अपने आईटीआर को दाखिल नहीं करते हैं इस स्थिति में उनको 10 हजार रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा यूटिलिटी न्यूज