अगर आज नहीं दाखिल किया आईटीआर, तो इतना भरना होगा जुर्माना

अमर उजाला

Mon, 31 July 2023

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आज 31 जुलाई को अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। ऐसे में इसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ेगा

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अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करते हैं। ऐसे में अगर आपकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है। इस स्थिति में आपको 1 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा

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वहीं जिनकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है। उनको पांच हजार रुपये लेट फीस के रूप में भरना होगा 

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वहीं अगर करदाता 31 दिसंबर तक अपने आईटीआर को दाखिल नहीं करते हैं 

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इस स्थिति में उनको 10 हजार रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा

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