बिना सीए की मदद के ऐसे ऑनलाइन फाइल करें अपना आईटीआर

अमर उजाला

Sun, 9 July 2023

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  • इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करें
  • अगर आपका पहले से अकाउंट है। ऐसे में आपको लॉगिन करना है
  • अगर अकाउंट नहीं है। इस स्थिति में Registration के विकल्प का चयन करें

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  • नेक्स्ट स्टेप पर होमपेज पर ई-फाइल के विकल्प का चयन करना है
  • इसके बाद File Income Tax Return को सेलेक्ट करें
  • इसके बाद असेसमेंट ईयर चुनने का ऑप्शन सामने आएगा। आपको ऑनलाइन आईटीआर भरने के लिए पर्सनल विकल्प में जाना है

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  • इसे करने के बाद आपको सबसे जरूरी उचित फॉर्म को सेलेक्ट करना है
  • अगर आप एक सैलरीड क्लास से आते हैं। इस स्थिति में ITR-1 फॉर्म को चुनना है
  • सैलरीड टैक्सपेयर को पहले से ही भरा हुआ फॉर्म मिल जाएगा

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  • यहां आप सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और एआईएस से डाटा को मिला सकते हैं
  • रिटर्न क्लेम करने से पहले अपनी बैंक की जानकारियों को चेक कर लें कि वह ठीक हैं या नहीं
  • सभी जरूरी चीजों को चेक करने के बाद आपको आईटीआर सबमिट कर देना है

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  • इस प्रोसेस को करने के बाद आईटीआर को ई-वेरीफाई करें
  • आप इसे बैंक डिटेल्स की मदद से ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं

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  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3-4 सप्ताह के भीतर आईटीआर को आसानी से प्रोसेस कर देता है
  • एक्नॉलेजमेंट नंबर की सहायता से आप आसानी से अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं

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