सफर करते हुए गुम हो गया है ट्रेन टिकट, तो करें ये काम

अमर उजाला

Fri, 3 February 2023

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टिकट गुम होने की स्थिति में आप अपना डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं

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भारतीय रेलवे के अनुसार अगर आपने काउंटर से टिकट को खरीदा है और आपका टिकट चार्ट बनने से पहले खो जाता है 

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इस स्थिति में आपको स्लीपर क्लास के लिए 50 रुपये और एसी क्लास के लिए 100 रुपये का जुर्माना देना है 

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इसके अलावा अगर आप चार्ट बनने के बाद टिकट गुम होने की सूचना देते हैं

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ऐसे में आपको टिकट के दाम का 50 फीसदी तक का जुर्माना देना पड़ सकता है

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ये इशारे बताते हैं कि आप पर फिदा है सामने वाला

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