सफर करते हुए गुम हो गया है ट्रेन टिकट, तो करें ये काम टिकट गुम होने की स्थिति में आप अपना डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं भारतीय रेलवे के अनुसार अगर आपने काउंटर से टिकट को खरीदा है और आपका टिकट चार्ट बनने से पहले खो जाता है इस स्थिति में आपको स्लीपर क्लास के लिए 50 रुपये और एसी क्लास के लिए 100 रुपये का जुर्माना देना है इसके अलावा अगर आप चार्ट बनने के बाद टिकट गुम होने की सूचना देते हैं ऐसे में आपको टिकट के दाम का 50 फीसदी तक का जुर्माना देना पड़ सकता है यूटिलिटी न्यूज