कितने घंटे ट्रेन लेट होने पर आप ले सकते हैं रिफंड? भारतीय रेलवे के नियमों के अंतर्गत अगर आपकी ट्रेन लेट हो गई है इस स्थिति में आप रिफंड ले सकते हैं नियमों के मुताबिक ट्रेन अगर तीन घंटे या उससे ज्यादा देर के लिए लेट होती है इस स्थिति में आप रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं रिफंड लेने के लिए आपको टीडीआर फाइल करना होगा यूटिलिटी न्यूज