कितने घंटे ट्रेन लेट होने पर आप ले सकते हैं रिफंड?

अमर उजाला

Sun, 20 October 2024

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भारतीय रेलवे के नियमों के अंतर्गत अगर आपकी ट्रेन लेट हो गई है

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इस स्थिति में आप रिफंड ले सकते हैं 

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नियमों के मुताबिक ट्रेन अगर तीन घंटे या उससे ज्यादा देर के लिए लेट होती है 

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इस स्थिति में आप रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं

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रिफंड लेने के लिए आपको टीडीआर फाइल करना होगा 

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Amar Ujala
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