कितने घंटे ट्रेन लेट होने पर रिफंड किया जा सकता है क्लेम?

अमर उजाला

Sun, 14 April 2024

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अक्सर देखने को मिलता है कि कई बार ट्रेनें काफी लेट हो जाती हैं 

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वहीं क्या आपको इस बारे में पता है कि ट्रेन लेट होने पर आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं

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भारतीय रेलवे के नियमों के अंतर्गत अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा देर के लिए लेट होती है 

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ऐसे में यात्री रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है

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रिफंड को क्लेम करने के लिए आपको टीडीआर फाइल करना होगा 

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