कितने घंटे ट्रेन लेट होने पर रिफंड किया जा सकता है क्लेम? अक्सर देखने को मिलता है कि कई बार ट्रेनें काफी लेट हो जाती हैं वहीं क्या आपको इस बारे में पता है कि ट्रेन लेट होने पर आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं भारतीय रेलवे के नियमों के अंतर्गत अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा देर के लिए लेट होती है ऐसे में यात्री रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है रिफंड को क्लेम करने के लिए आपको टीडीआर फाइल करना होगा यूटिलिटी न्यूज