अमर उजाला
Sat, 14 February 2026
रोजाना ट्रेन से करोड़ों लोग सफर करते हैं
पर एक चीज काफी देखी जाती है, जो है ट्रेन का लेट होना
ऐसे में ट्रेन लेट होने के कारण लोगों को दिक्कतें होती हैं
ऐसे में क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के कितने घंटे लेट होने में रिफंड मिलता है
नियमों के तहत अगर कोई ट्रेन 3 घंटे या उससे अधिक लेट होती है, तो यात्रियों को रिफंड देने का प्रावधान है
रिफंड लेने के लिए आपको ट्रेन टिकट कैंसिल करवाकर टीडीआर फाइल करना होता है
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