अमर उजाला
Mon, 27 March 2023
अगर ट्रेन में यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है तो आपको इसका मुआवजा मिल सकता है
इसके लिए अगर आपका सामान चोरी हो जाता है, तो रेलवे पुलिस यानी आरपीएफ को सूचित करें
फिर आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसके मुताबिक अगर 6 महीने के अंदर सामान न मिले...
तो फिर आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं
इसके बाद रेलवे बोर्ड की तरफ से आपको मुआवजा मिल सकता है
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