ट्रेन में सामान चोरी होने पर मिल सकता है मुआवजा

अमर उजाला

Mon, 27 March 2023

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अगर ट्रेन में यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है तो आपको इसका मुआवजा मिल सकता है

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इसके लिए अगर आपका सामान चोरी हो जाता है, तो रेलवे पुलिस यानी आरपीएफ को सूचित करें

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उन्हें बताएं कि आपका सामान कैसे, कब और कहां से चोरी हो गया आदि
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फिर आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसके मुताबिक अगर 6 महीने के अंदर सामान न मिले...

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तो फिर आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं

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इसके बाद रेलवे बोर्ड की तरफ से आपको मुआवजा मिल सकता है

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