ट्रेन गेट के पास खड़े होकर सफर करने पर लग सकता है इतने रुपये का जुर्माना

अमर उजाला

Sun, 2 June 2024

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अक्सर यात्री ट्रेन के गेट के पास खड़े होकर सफर करना पसंद करते हैं 

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वहीं क्या आपको इस बारे में पता है रेलवे एक्ट 156 के अनुसार ट्रेन की छत या गेट के पास खड़े होकर सफर करना कानूनी अपराध है

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अगर आप ट्रेन के गेट के पास खड़े होकर सफर कर रहे हैं और इसको लेकर रेलवे अधिकारी आपको चेतावनी देता है 

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आप चेतावनी के बाद भी ट्रेन के गेट के पास खड़े होकर सफर करते हैं इस स्थिति में आपको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है...

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या तीन महीनों की जेल हो सकती है 

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