ट्रेन गेट के पास खड़े होकर सफर करने पर लग सकता है इतने रुपये का जुर्माना अक्सर यात्री ट्रेन के गेट के पास खड़े होकर सफर करना पसंद करते हैं वहीं क्या आपको इस बारे में पता है रेलवे एक्ट 156 के अनुसार ट्रेन की छत या गेट के पास खड़े होकर सफर करना कानूनी अपराध है अगर आप ट्रेन के गेट के पास खड़े होकर सफर कर रहे हैं और इसको लेकर रेलवे अधिकारी आपको चेतावनी देता है आप चेतावनी के बाद भी ट्रेन के गेट के पास खड़े होकर सफर करते हैं इस स्थिति में आपको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है... या तीन महीनों की जेल हो सकती है यूटिलिटी न्यूज