अमर उजाला
Wed, 26 March 2025
एक चीज जान लें कि ट्रेन में कभी भी शराब का सेवन करके यात्रा न करें
अगर आप शराब पीकर यात्रा करते हैं और किसी से दुर्व्यवहार करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है
इसके लेकर भारतीय रेलवे के अधिनियम 1989 की धारा 145 के तहत कार्रवाई हो सकती है
टिकट जब्त हो सकता है और 6 महीने की जेल हो सकती है
साथ ही जमानत के 500 रुपये भी देने पड़ सकते हैं
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