ट्रेन में शराब पीकर कर रहे हैं सफर, तो मिल सकती है ये सजा ट्रेन में शराब पीकर सफर करना प्रतिबंधित है। अगर आप ट्रेन में शराब पीकर सफर कर रहे हैं और वहां पर किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं ऐसा करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं, तो आप पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है भारतीय रेलवे के अधिनियम 1989 की धारा 145 के तहत ऐसी स्थिति में अगर कोई यात्री पकड़ा जाता है तो... उसके टिकट को जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा उस यात्री को 6 महीनों की जेल भी हो सकती है और जमानत के तौर पर 500 रुपये देने पड़ सकते हैं यूटिलिटी न्यूज