ट्रेनों के एसी कोच से तकिया और चद्दर चुराने पर हो सकती है जेल, जानें नियम भारतीय ट्रेनों के एसी कोच में जो लोग सफर करते हैं उनको रेलवे की तरफ से चद्दर और तकिए की सुविधा मिलती है हालांकि, कई लोग ट्रेनों से इन चद्दर और तकिए को चुराकर अपने घर ले चले जाते हैं अगर कोई यात्री इन सामानों को चुराता है, तो उसको जुर्माने के साथ-साथ जेल भी हो सकती है रेलवे के नियमों की मानें, तो इन सामानों को चुराने वाले यात्रियों को 5 साल की जेल और जुर्माना लग सकता है यह गैर कानूनी है। यह करने वाले यात्रियों को रेलवे संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत पांच साल की जेल का प्रावधान है यूटिलिटी न्यूज