अमर उजाला
Mon, 3 November 2025
ट्रेन में शराब पीने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और इसमें जुर्माने और सजा का भी प्रावधान है
अगर कोई यात्री शराब पीता है, शराब पीकर किसी से झगड़ा करता है तो...
उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है यानी रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत उचित कार्रवाई हो सकती है
इसमें 500 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान है
शराब पीकर यात्रा करने वाले यात्री को ट्रेन से उतारा भी जा सकता है
बढ़ते प्रदूषण में घर की हवा शुद्ध करने के लिए खरीद लाएं यह छोटू डिवाइस