ट्रेन लेट होने पर भारतीय रेलवे देता है रिफंड, जानिए नियम भारतीय रेलवे के नियमों के अंतर्गत अगर ट्रेन तीन घंटे या उससे ज्यादा देर के लिए लेट हो जाती है इस स्थिति में आप ट्रेन टिकट कैंसिल करके रिफंड पा सकते हैं हालांकि, ट्रेन लेट होने पर ट्रेन टिकट का रिफंड पाने के लिए आपको टीडीआर फाइल करना होगा पहले यह सुविधा काउंटर टिकटों पर मिलती थी वहीं अब ऑनलाइन टिकटों पर भी यह सुविधा मिलने लगी है यूटिलिटी न्यूज