बेवजह ट्रेन चेन पुलिंग करने पर हो सकती है जेल

अमर उजाला

Sun, 19 November 2023

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बिना किसी कारण ट्रेन चेन की पुलिंग करना रेलवे एक्ट के सेक्शन 141 के तहत अपराध है

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अगर आप बिना किसी वजह ट्रेन चेन की पुलिंग करते हैं। ऐसे में आप पर एक हजार रुपये का जुर्माना...

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या एक साल की जेल या दोनों हो सकती है। इस वजह से आपको बिना किसी कारण ट्रेन चेन की पुलिंग नहीं करनी चाहिए 

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बेवजह ट्रेन चेन की पुलिंग करने पर ट्रेन की समयबद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है 

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इस दिशा में लोगों को जागरुक करने के लिए रेलवे द्वारा अभियान भी चलाए जाते हैं 

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