बेवजह ट्रेन चेन पुलिंग करने पर हो सकती है जेल बिना किसी कारण ट्रेन चेन की पुलिंग करना रेलवे एक्ट के सेक्शन 141 के तहत अपराध है अगर आप बिना किसी वजह ट्रेन चेन की पुलिंग करते हैं। ऐसे में आप पर एक हजार रुपये का जुर्माना... या एक साल की जेल या दोनों हो सकती है। इस वजह से आपको बिना किसी कारण ट्रेन चेन की पुलिंग नहीं करनी चाहिए बेवजह ट्रेन चेन की पुलिंग करने पर ट्रेन की समयबद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इस दिशा में लोगों को जागरुक करने के लिए रेलवे द्वारा अभियान भी चलाए जाते हैं यूटिलिटी न्यूज