अमर उजाला
Wed, 23 July 2025
कई बार इनमें से कुछ ट्रेनें लेट भी हो जाती हैं जिससे यात्रियों को गंतव्य पर पहुंचने में अधिक समय लग जाता है
पर क्या आप जानते हैं कि ट्रेन लेट होने की स्थिति में आप कितने समय बाद रिफंड ले सकते हैं?
जान लें कि अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे अधिक लेट हो चुकी है तो आप रिफंड ले सकते हैं
इसके लिए आपको टीडीआर यानी टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट फाइल करनी होती है
आधार कार्ड में नाम को कितनी बार करा सकते हैं अपडेट?